किसी भी आपदा की स्थिति में परिवार को सरकार रु 20,000 की सहायता प्रदान करेगी

National Family Assistance Scheme (Sankat Mochan Yojana)

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (संकट मोचन योजना)

इस योजना के तहत, यदि प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना के कारण परिवार के मुख्या कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो निम्नलिखित केंद्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

  • 1. प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मृत्यु के मामले में, रु. 20,000 /-
  • 2. दुर्घटना में मृत्यु के मामले में रु. 20,000 /-

किसी भी आपदा की स्थिति में परिवार को उच्च नकद सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रावधान किया गया है। इससे पहले, इस योजना के तहत, रु 10,000 /- दिया गया था। राशि बढ़ाकर रु. 20,000 / – किया गया है।

  • 1. ऐसी मृत्यु के मामले में, मुख्य अर्जक (वह या वह) 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।
  • 2. आवेदन को मृत्यु के दो साल की सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है। इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक लाभार्थी को भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बीपीएल लाभार्थी होना चाहिए। यदि आवेदक किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो उसे बीपीएल लाभार्थी के रूप में ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिका क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए।
  • 3. दुर्घटना में शामिल व्यक्ति की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस शिकायत, पंचनामा की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
  • 4. मृतक परिवार के मुखिया के रूप में केवल एक व्यक्ति को आवेदक के रूप में आवेदन करना होता है और परिवार के सभी सदस्यों को अपनी सहमति देनी होती है। यह सहायता परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग से उपलब्ध नहीं है।
  • 5. इस योजना के उद्देश्य के लिए परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

आवेदन कहां करें ?

  • 1. एक शहरी क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र के प्रांतीय कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • 2. ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए – इस योजना के तहत उप जिला विकास अधिकारी को आवेदन करना होगा।
  • 3. नगर निगम क्षेत्र के लिए – नगर निगम कार्यालय में आयुक्त यूसीडी। शाखा में आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत सहायता को मंजूरी देने का अधिकार उपरोक्त अधिकारी में निहित है और आवेदन पत्र भी उनके कार्यालय से उपलब्ध होगा।

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About Author : Pratham Ahir
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